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उद्योग के लिए 10 लाख तक मिलेगा ऋण
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बलरामपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को उद्योग लगाने के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई की जा रही है। बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए विभाग के माध्यम से आरक्षित वर्ग के युवक/युवतियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपये का ऋण दिलाया जा रहा है।
सामान्य वर्ग के लोगों को चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। गोंडा रोड पर रानी धर्मशाला स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क कर अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए पांच अक्तूबर तक आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई की जा रही है। बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए विभाग के माध्यम से आरक्षित वर्ग के युवक/युवतियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपये का ऋण दिलाया जा रहा है।
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सामान्य वर्ग के लोगों को चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। गोंडा रोड पर रानी धर्मशाला स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क कर अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए पांच अक्तूबर तक आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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