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शराब दूकान की जगह सहमति से होगी तय

Sun, 09 Apr 2017 12:53 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया Updated Sun, 09 Apr 2017 12:53 AM IST
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शराब दूकानों को लेकर जगह-जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शासन ने समिति गठन करने का आदेश दिया है। जिसमें सीओ, एसडीएम व जिला आबकारी अधिकारी होंगे। यह समिति शराब दूकानों के स्थल का निरीक्षण कर अंतिम फैसला देगी। यह समिति लोगों से बातचीत भी करने का काम करेगी।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे 220 से 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दूकानों को हटाने का आदेश दिया था, जो एक अप्रैल से लागू होना था। यह आदेश शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से दिया गया था। ताकि सड़क हादसे पर अंकुश लगाया जा सके। यह आदेश केवल शराब की दूकानों पर ही नहीं, बल्कि दायरे में आने वाले समस्त होटलों, रेंस्तरा व ढाबों पर भी लागू है। जिले में एक नेशनल हाइवे तथा तीन स्टेट हाइवे हैं। जिस पर कुल 103 देशी, विदेशी व बियर की दूकानें स्थापित हैं। जिन्हें हटाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था। निर्देश के क्रम में शराब दूकान संचालकाें ने अपनी सुविधा देख दूकान खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां के लोगों को शराब की दूकान खोलने की जानकारी हुई, वैसे ही उन्हाेंने तोड़फोड़, आगजनी व सड़क जाम करना शुरू कर दिया। ेवहीं शराब कारोबारियों को लाखों रुपए का घाटा भी लग रहा है। इससे निजात के लिए शासन स्तर से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जो स्थल का निरीक्षण तथा वहां के लोगों से बातचीत कर समस्या का निस्तारण कराने का काम करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पालन कराने का काम करेगी। ताकि सड़क हादसे, आमजन को राहत तथा शराब कारोबारी को घाटा न लगे। इसके बावजूद अगर कोई अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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