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Ballia News: हत्या में पत्नी और भतीजे को आजीवन कारावास

Tue, 03 Jun 2025 10:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Jun 2025 10:56 PM IST
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Wife and nephew sentenced to life imprisonment for murder
बलिया। उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमा जलालुद्दीनपुर एकसार राइस मिल मालिक की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने राइस मिल मालिक की पत्नी निर्मला वर्मा और भतीजे वेद व्यास उर्फ बड़े पुत्र रामेश्वर वर्मा को दोषी पाया। दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर छह मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमा जलालुद्दीनपुर (राइस मिल) के अंदर 21 अप्रैल 2021 को साढ़े तीन बजे भोर में मानसिंह वर्मा की पत्नी निर्मला और भतीजे वेदव्यास ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या का रहस्य छिपाने के लिए फंदे पर लटका कर आत्महत्या का रूप दिया गया था। इस मामले में बड़े भाई रामेश्वर वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने घटना का पर्दाफाश किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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