फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   viral video case of abusing minister upendra tiwari Case Court sent four accused to jail case against 10 including former minister Ambika Chaudhary under POCSO Act

मंत्री उपेंद्र तिवारी को गाली देना का मामलाः कोर्ट ने चार आरोपियों को भेजा जेल, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत 10 के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा

Wed, 07 Jul 2021 09:45 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 07 Jul 2021 09:45 PM IST
सार

मामले में कोतवाली पुलिस ने मंत्री के भतीजे के तहरीर पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी व उनके पुत्र व नवागत जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 10 के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 

विज्ञापन
viral video case of abusing minister upendra tiwari Case Court sent four accused to jail  case against 10 including former minister Ambika Chaudhary under POCSO Act
मंत्री उपेन्द्र तिवारी - फोटो : file photo

विस्तार

राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके घर की महिलाओं व बेटियों को अपशब्द कहने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी राजेंद्र, विशाल, शशि भूषण यादव, राजेंद्र उर्फ राजू को रिमांड देते हुए जेल भेज दिया। 

विज्ञापन


शहर कोतवाली में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन सपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी, उनके भतीजे व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ गाली-गलौज करने, नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी आदि दी गई थी।
विज्ञापन


इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र पुत्र श्रीधर यादव निवासी टकरसन, विशाल पुत्र रामधयान यादव महाकाल पुर थाना गडवार, शशिभूषण पुत्र दिनेश्वर  निवासी मानसिंह छपरा अचलगढ़ थाना रेवती व राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र शिवनारायण निवासी बिसुकिया थाना गड़वार को गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 बलिया में रिमांड के लिए पेश किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर न्यायालय ने रिमांड देते हुए आरोपियों को 14 दिन के लिए जिला कारागार भेज दिया। जबकि राजमंगल यादव, अमित कुमार, दिनेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया था, जहां से कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके पूर्व पांच अभियुक्तों को भी सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मंत्री के भतीजे के तहरीर पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी व उनके पुत्र व नवागत जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 10 के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा 100 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed