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एक अक्तूबर से बिना एचएसआरपी वाहनों का होगा चालान

Wed, 29 Sep 2021 10:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 10:36 PM IST
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Vehicles without HSRP will be challaned from October 1
बलिया। एक अक्तूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे होंगे उनका पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित है। जिसमें महज एक दिन ही शेष रह गए हैं। लेकिन उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक सिर्फ 14000 व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। जबकि जिले में लगभग 40 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 26 हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि सभी व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना काल में कुछ रियायते सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन एक अक्टूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होंगे। जांच के दौरान उनका पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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