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अनियमितता व सरकारी धन के गबन के आरोप में सचिव निलंबित
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बलिया। जिला विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास के चयन में धांधली और बिना पंचायत भवन के ही पंचायत भवन मरम्मत के नाम पर धन का भुगतान करने के आरोप में हनुमानगंज ब्लॉक के खोरीपाकड़ गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है। डीडीओ ने श्री गुप्ता को निलंबन अवधि में विकास खंड मुरली छपरा से संबद्ध करते हुए इस प्रकरण की जांच को खंड विकास अधिकारी नगरा को सौंपी है।
हनुमानगंज ब्लॉक के खोरीपाकड गांव की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कमला राय ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि ग्राम प्रधान मद से पूर्व में कराए गए कार्यों की समीक्षा और कैशबुक के ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलान में कई कार्यों में भारी अनियमितता व सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। प्रधान ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि ग्राम सभा खोरीपाकड़ में आज तक कोई पंचायत भवन बना ही नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर 2020 को पंचायत भवन की मरम्मत व टाइल्स लगाने के एवज में सामग्री के नाम पर 190852 रुपये इसी कार्य की मजदूरी के लिए 49776 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि कोई भी कार्य हुआ नहीं है।
इसी तरह 20 अगस्त 2020 को जगदीश राम, छोटू राम की जमीन से सटे कुएं की जगत के मरम्मत में सामग्री हेतु 124061 रुपये तथा इसी कार्य की मजदूरी में 17 जनवरी 2020 को 26052 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि मौके पर कार्य भुगतान के सापेक्ष 10 फीसदी के बराबर भी नहीं है। प्रधान ने गांव में पूर्व में कराए गए कई अन्य विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की थी।
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डीएम के निर्देश पर हुई जांच में कई शिकायतें सही मिलीं। इसके बाद हनुमानगंज ब्लॉक के बीडीओ ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई के लिए डीडीओ को आरोप पत्र भेजा था। बीडीओ ने आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि गांव में पीएम आवास के लिए कुल 58 लाभार्थियों का चयन किया गया था जिसमें से 34 लाभार्थी अपात्र मिले हैं। डीडीओ ने आरोप पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया।
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हनुमानगंज ब्लॉक के बीडीओ की ओर से खोरीपाकड़ गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया था। आरोप पत्र में कई अनियमितताओं की पुष्टि है। इसके आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
- राजित राम मिश्रा, डीडीओ, बलिया।
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हनुमानगंज ब्लॉक के खोरीपाकड गांव की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कमला राय ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि ग्राम प्रधान मद से पूर्व में कराए गए कार्यों की समीक्षा और कैशबुक के ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलान में कई कार्यों में भारी अनियमितता व सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। प्रधान ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि ग्राम सभा खोरीपाकड़ में आज तक कोई पंचायत भवन बना ही नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर 2020 को पंचायत भवन की मरम्मत व टाइल्स लगाने के एवज में सामग्री के नाम पर 190852 रुपये इसी कार्य की मजदूरी के लिए 49776 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि कोई भी कार्य हुआ नहीं है।
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इसी तरह 20 अगस्त 2020 को जगदीश राम, छोटू राम की जमीन से सटे कुएं की जगत के मरम्मत में सामग्री हेतु 124061 रुपये तथा इसी कार्य की मजदूरी में 17 जनवरी 2020 को 26052 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि मौके पर कार्य भुगतान के सापेक्ष 10 फीसदी के बराबर भी नहीं है। प्रधान ने गांव में पूर्व में कराए गए कई अन्य विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की थी।
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डीएम के निर्देश पर हुई जांच में कई शिकायतें सही मिलीं। इसके बाद हनुमानगंज ब्लॉक के बीडीओ ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई के लिए डीडीओ को आरोप पत्र भेजा था। बीडीओ ने आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि गांव में पीएम आवास के लिए कुल 58 लाभार्थियों का चयन किया गया था जिसमें से 34 लाभार्थी अपात्र मिले हैं। डीडीओ ने आरोप पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया।
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हनुमानगंज ब्लॉक के बीडीओ की ओर से खोरीपाकड़ गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया था। आरोप पत्र में कई अनियमितताओं की पुष्टि है। इसके आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
- राजित राम मिश्रा, डीडीओ, बलिया।