{"_id":"5ed678fe8ebc3e907a6feb7d","slug":"unlock-1-stadium-park-procession-house-and-saloon-will-open-from-today-ballia-news-vns5280079193","type":"story","status":"publish","title_hn":"अनलॉक -1: आज से स्टेडियम, पार्क, बारात घर और सैलून खुलेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अनलॉक -1: आज से स्टेडियम, पार्क, बारात घर और सैलून खुलेंगे
विज्ञापन
लाकडाउन-5 को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देते जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही।
- फोटो : BALLIA
बलिया। अनलॉक-1 के तहत जिला प्रशासन ने शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत छूट दी है। इसके तहत बुधवार से कार्यालय, दुकानें, स्टेडियम, पार्क, मैरेज हाल और सैलून की दुकानें खुलेेंगी लेकिन बचाव को लेकर तय शर्तों का पालन करना होगा। अब दुकानें सुबह नौ से रात नौ तक खुल सकेंगी। रात नौ से भोर में पांच बजे अब भी घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि अभी भी सिनेमा हाल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेम्बली-हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही की ओर से जारी एडवायजरी के अनुसार अब अन्तर्राज्यीय, राज्य एवं जनपद के अंदर व्यक्तियों के आने जाने एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब बिना अनुमति कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा। स्टेडियम और पार्क भी सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। सभी कार्यालय कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कर्मचारियों को तीन पालियों में बुलाया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 से सायं 7 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेण्ट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग, सैनीटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा।
औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। जिले में दुकानों के खुलने का जो रोस्टर पहले से तय है उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी लेकिन समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोली जाएंगी। सभी दुकानदारों को फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई खरीददार मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। मिठाई की दुकान भी इसी शर्त के साथ खोला जाएगी कि वहां कोई बैठकर नहीं खाएगा। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की जा सकेगी।
विज्ञापन
-
भोर में 4 बजे से सात बजे तक खुलेगी सब्जी मंडी
जनपद में मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फ़ल सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित खुले स्थलों पर सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोली जाएंगी। नगरीय क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएगी।
-
बारात में जा सकेेंगे सिर्फ बीस लोग
जिले में अब बारात घर खुल सकेंगेे लेकिन बारात में 20 लोगों से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। हथियार ले जाना प्रतिबंधित हैे। सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे लेकिन सामाजिक दूरी और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकित्सालय को इमरजेंसी एवं जरूरी ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा प्रशिक्षण जरूरी होगा। टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हींलर ऑटो रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार सवारी बैठाकर चलने की अनुमति होगी। परिवहन निगम/रोडवेज की बसों का संचालन निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जायेगा। पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोला जा सकेगा।
विज्ञापन
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही की ओर से जारी एडवायजरी के अनुसार अब अन्तर्राज्यीय, राज्य एवं जनपद के अंदर व्यक्तियों के आने जाने एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब बिना अनुमति कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा। स्टेडियम और पार्क भी सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। सभी कार्यालय कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कर्मचारियों को तीन पालियों में बुलाया जाएगा। प्रथम पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 से सायं 7 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेण्ट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल स्कैनिंग, सैनीटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा।
विज्ञापन
औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। जिले में दुकानों के खुलने का जो रोस्टर पहले से तय है उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी लेकिन समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोली जाएंगी। सभी दुकानदारों को फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई खरीददार मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। मिठाई की दुकान भी इसी शर्त के साथ खोला जाएगी कि वहां कोई बैठकर नहीं खाएगा। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की जा सकेगी।
विज्ञापन
-
भोर में 4 बजे से सात बजे तक खुलेगी सब्जी मंडी
जनपद में मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फ़ल सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित खुले स्थलों पर सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोली जाएंगी। नगरीय क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएगी।
-
बारात में जा सकेेंगे सिर्फ बीस लोग
जिले में अब बारात घर खुल सकेंगेे लेकिन बारात में 20 लोगों से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। हथियार ले जाना प्रतिबंधित हैे। सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे लेकिन सामाजिक दूरी और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकित्सालय को इमरजेंसी एवं जरूरी ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा प्रशिक्षण जरूरी होगा। टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हींलर ऑटो रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार सवारी बैठाकर चलने की अनुमति होगी। परिवहन निगम/रोडवेज की बसों का संचालन निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जायेगा। पार्कों को सुबह की सैर, व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोला जा सकेगा।