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Ballia News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 साल की सजा

Fri, 26 Sep 2025 03:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Sep 2025 03:12 AM IST
सार

बलिया के पाॅक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में इरशाद और सोनू ठाकुर को 25-25 साल तथा ध्रुव नारायण सिंह को 5 साल की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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Two people convicted of gang-raping a teenager were sentenced to 25 years in prison.

विस्तार

बलिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने 13 वर्ष की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में इरशाद व सोनू ठाकुर को 25-25 साल की सजा सुनाई है। तीसरे दोषी ध्रुव नारायण सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है।
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मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ तीन दिसंबर 2023 को शाम छह बजे घटना घटित हुई थी। निपनिया निवासी अभियुक्त सोनू ठाकुर ने 13 वर्षीय किशोरी को बुलाया और पहले से मौजूद सहतवार बिनहा निवासी इरशाद ने दुष्कर्म किया। उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो को निपनिया निवासी अभियुक्त ध्रुव नारायण ने व्हाट्सएप पर ब्लैकमेल करने के लिए भेज दिया। इस घटना के बाबत वादी के तहरीर पर छह जनवरी 2024 को मुकदमा पंजीकृत हुआ। मामले में अदालत ने इरशाद व सोनू ठाकुर पर सजा के साथ ही 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया। ध्रुव नारायण सिंह को सजा पर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि नहीं चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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