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Ballia News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा

Sun, 19 Jul 2026 01:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 01:12 AM IST
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Two convicts sentenced to two years each under the Gangster Act
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम)/गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। रेवती में वर्ष 2015 में दर्ज गैंगस्ट एक्ट के तहत भैंसहा निवासी द्वारिका पाण्डेय एवं संजय पाण्डेय के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम)/गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को डेढ़ साल की सजा: बलिया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने थाना बांसडीह रोड में दर्ज एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद आरोपी अवधेश यादव निवासी बहेलिया करम्मर खेजुरी दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह निर्णय पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी साक्ष्य और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ।
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