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Ballia News: गैर इरादन हत्या के दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

Wed, 01 Apr 2026 11:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 11:38 PM IST
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Two Convicts of Culpable Homicide Sentenced to Four Years Each
बलिया। गैर इरादन हत्या के मामले में विशेष न्यायधीश एससीएसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी करार देते हुए दो अभियुक्त मुन्नीलाल पासवान व देवराज पासवान को चार -चार वर्ष का कारावास व प्रत्येक को13 हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से नरही थाना पर वर्ष 2004 में गैर इरादन हत्या व मारपीट मामले में अभियुक्त मुन्नीलाल पासवान व देवराज पासवान को विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को चार-चार वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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