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Ballia News: लूट व हत्या के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त

Mon, 02 Sep 2024 05:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Sep 2024 05:19 AM IST
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Two accused of robbery and murder acquitted due to lack of evidence
बलिया। रेवती थाना अंतर्गत कस्बे से चार पहिया वाहन और ड्राइवर को गायब कर हत्या करने के लगभग 10 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कमियां वह साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया है। तीसरे का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
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दुबहड़ थाना क्षेत्र के रामपुर कछुआ गांव निवासी आरोपी विनय सिंह वह चंदन खरवार को न्यायालय ने भादवि की धारा 302, 201 हुआ 394 के तहत साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार या घटना रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 को कस्बा रेवती से ही आरोपी बृजेश गोड को गाड़ी समेत किराया के नाम पर लेकर चले गए और गायब कर दिया। पुलिस ने तीन जनवरी 2015 को तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है।
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