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दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा: विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला, 30 हजार जुर्माना; डेढ़ साल पूर्व का है मामला

Thu, 27 Jun 2024 08:09 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 27 Jun 2024 08:09 PM IST
सार

Ballia News: बलिया कोर्ट ने सेशन ट्रायल के दौरान उभय पक्षों की दलीलों को सुनकर समस्त साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद उक्त फैसला सुनाया है।

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twenty five years imprisonment accused of misdeed 30 thousand rupees fine special judge pronounced the verdict
कोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग किशोरी को बहला कर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है और तीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित की किया।

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भीमपुरा थाना क्षेत्र के कीड़िहरापुर गांव निवासी अभियुक्त गोलू उर्फ नित्यानंद पांडे को दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार डेढ़ साल पूर्व भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के किशोरी के साथ घटित हुई थी। 
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घटना के दिन आरोपी किशोरी को बहला-फुसला लिया और कही लेकर भाग गया तथा मर्जी के विपरीत उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसमें वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।

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