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Ballia News: गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष की कैद

Sat, 26 Oct 2024 04:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Oct 2024 04:12 AM IST
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Three years imprisonment under Gangster Act
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर अधिनियम के मामले में सुनवाई करते हुए संतोष को दोषी करार दिया। तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना सुखपुरा में वर्ष 1999 में सन्तोष कुमार शुक्ल पुत्र स्व. श्रीकान्त शुक्ल निवासी धनिधरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वादी मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी राजकुमार शुक्ला थे। आरोप लगाया था कि यह एक गैंग लीडर है। सन्तोष कुमार शुक्ल एक शातिर किस्म का अपराधी है जो एक गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित लाभ के लिए अपराध करता है। इसकी चल रही थी। संवाद
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