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अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पति-पत्नी समेत तीन को सजा

Tue, 20 Oct 2020 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 10:45 PM IST
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Three including husband and wife sentenced for kidnapping and rape
बलिया। छह जून 2017 में नाबालिक का अपहरण कर बेचने और उसके बाद खरीदार द्वारा लड़की संग दुराचार करने के मामले में मंगलवार को अदालत ने पति-पत्नी समेत एक आरोपी को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने दो को 17 वर्ष और एक को आजीवन कारावास की सजा दी है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 18.06.2017 को बैरिया थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बालिका अपने घर से सामान लेने बाहर गयी और वापस नहीं आयी। घर वालों ने काफी खोजबीन की,लेकिन उसका पता नहीं चला तो इस सम्बन्ध में थाना बैरिया पर लड़की के भाई द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ बहन के गायब होने की तहरीर दी गई। पुलिस की विवेचना के दौरान पीड़िता मिली। बयान कराया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा यह बताया गया घटना के समय जब मैं सामान लेकर वापस आ रही थी तो मीरा देवी पत्नी श्री भगवान उर्फ बल्लर निवासी दया छपरा थाना बैरिया ने अपने घर बुलाया गया तथा चाय पिलाई। इसके बाद मीरा देवी द्वारा अपने पति श्रीभगवान के साथ मिलकर मुझे राजेश राय के हाथ बेच दिया। राजेश राय मुझे छत्तीसगढ़ ले जा कर कमरें में मेरे साथ बलात्कार किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने मंगलवार को नामजद तीनों अभियुक्तों मीरा देवी, श्रीभगवान व राजेश राय को सजा सुनायी गयी। जिसमें अभियुक्त श्रीभगवान उर्फ बल्लर और उसकी पत्नी को 17 वर्ष सश्रम कारावास और 15000 रुपये का अर्थदंड और अभियुक्त राजेश राय पुत्र हरेन्द्र राय निवासी धनाव थाना बनियापुर जिला सारण बिहार को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये का अर्थ दंड से दण्डित किया।
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