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Ballia News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10 साल की सजा
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गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने तीन अभियुक्तों दीनदयाल तुरहा, नन्दलाल तुरहा व शंभू तुरहा निवासी बारापन्नों को दोषी पाया। 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। तीनों पर 14-14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
सिकंदरपुर थाने में जवाहीर तुरहा निवासी बारापन्नों ने 26 अगस्त 2008 को तहरीर दी कि गांव के दीनदयाल तुरहा, नन्दलाल तुरहा, शंभू मेरे दरवाजे पर चढ़कर आए। वहां पर रखी खर पतवार को जलाने के लिए कहने लगे।
ऐसा करने से मना किया तो गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने-पीटने लगे। जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में मुझे व मेरे भाई व पिता रामजी तुरहा को काफी चोटें आई। इलाज के दौरान पिता राजजी तुरहा की मौत हो गई।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मामले में सुनवाई हुई। दोषियों को सजा दी गई।
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सिकंदरपुर थाने में जवाहीर तुरहा निवासी बारापन्नों ने 26 अगस्त 2008 को तहरीर दी कि गांव के दीनदयाल तुरहा, नन्दलाल तुरहा, शंभू मेरे दरवाजे पर चढ़कर आए। वहां पर रखी खर पतवार को जलाने के लिए कहने लगे।
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ऐसा करने से मना किया तो गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने-पीटने लगे। जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में मुझे व मेरे भाई व पिता रामजी तुरहा को काफी चोटें आई। इलाज के दौरान पिता राजजी तुरहा की मौत हो गई।
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