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Ballia News: 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी बरी
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बलिया। नरही थाना क्षेत्र में 13 वर्ष पूर्व हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।
नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहांव चर्च के पास 31 दिसंबर 2011 को राजनारायण राय और संजय राय वापस अपने घर बक्सर राजपुर जा रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा राजपुर निवासी पिंटू राय की तहरीर पर राजपुर गांव के ही मुन्नीलाल, अंगद, जामवंत व विभीषण के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। मुन्नीलाल की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। तीन के खिलाफ सुनवाई चलती रही। मामले की विवेचना सीबीसीआईडी का दी गई। 10 वर्षों में विवेचना पूरी हुई। मामले में 2021 से सुनवाई चल रही थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से समस्त गवाहों को परीक्षित कराया गया । बचाव पक्ष ने भी दलील रखी। दोनों पक्षाें से साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने का आदेश पारित किया।
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नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहांव चर्च के पास 31 दिसंबर 2011 को राजनारायण राय और संजय राय वापस अपने घर बक्सर राजपुर जा रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा राजपुर निवासी पिंटू राय की तहरीर पर राजपुर गांव के ही मुन्नीलाल, अंगद, जामवंत व विभीषण के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। मुन्नीलाल की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। तीन के खिलाफ सुनवाई चलती रही। मामले की विवेचना सीबीसीआईडी का दी गई। 10 वर्षों में विवेचना पूरी हुई। मामले में 2021 से सुनवाई चल रही थी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से समस्त गवाहों को परीक्षित कराया गया । बचाव पक्ष ने भी दलील रखी। दोनों पक्षाें से साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने का आदेश पारित किया।
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