{"_id":"69823b67f1d3bd86050eb535","slug":"the-man-convicted-of-killing-the-teenager-has-been-sentenced-to-life-imprisonment-ballia-news-c-190-1-ana1001-157106-2026-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ballia News: किशोर की हत्या के दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ballia News: किशोर की हत्या के दोषी को उम्रकैद
विज्ञापन
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गुप्ता की न्यायालय ने 14 वर्ष पूर्व बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर छोटका प्लांट गांव के 11 वर्षीय किशोर की नृशंस हत्या कर शव छुपाने के मामले में सुनवाई करते हुए उसी गांव के अभियुक्त वीरेंद्र बिंद व पुत्र रवि बिंद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त तीन माह के सजा भुगतनी होगी।
बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर निवासी रामाशंकर यादव ने थाना में तहरीर दर्ज कराई थी कि भतीजा बब्लू (11) 11 अक्टूबर 2012 की शाम को खाना खाकर घर से बाहर निकला और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। मुन्ना यादव के खेत में बने अर्द्धनिर्मित मकान के अंदर उसकी लाश छुपाई होने की जानकारी मिली। जो ईंट से ढका हुआ मिला।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के उपरांत विवेचक द्वारा जांच पूरी कर 16 अक्टूबर 2012 को चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जिसका संज्ञान सीजेएम कोर्ट द्वारा पांच दिसंबर 12 को लिया गया। 20 मई 2014 को निचली अदालत ने सेशन कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर निवासी रामाशंकर यादव ने थाना में तहरीर दर्ज कराई थी कि भतीजा बब्लू (11) 11 अक्टूबर 2012 की शाम को खाना खाकर घर से बाहर निकला और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। मुन्ना यादव के खेत में बने अर्द्धनिर्मित मकान के अंदर उसकी लाश छुपाई होने की जानकारी मिली। जो ईंट से ढका हुआ मिला।
विज्ञापन
पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के उपरांत विवेचक द्वारा जांच पूरी कर 16 अक्टूबर 2012 को चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जिसका संज्ञान सीजेएम कोर्ट द्वारा पांच दिसंबर 12 को लिया गया। 20 मई 2014 को निचली अदालत ने सेशन कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन