फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The culprit was sentenced to 12 years

Ballia News: आरोपी को 12 वर्ष की सजा

Sat, 07 Sep 2024 04:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2024 04:52 AM IST
विज्ञापन
The culprit was sentenced to 12 years
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। रवि भारद्वाज निवासी ग्राम छितौनी रसड़ा को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन


पीड़िता की मां ने थाना रसड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि आठ जून 2021 को उनकी पुत्री को रवि भारद्वाज बहला-फुसलाकर भगा ले गया। साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय पाक्सो एक्ट में तहत आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया। 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed