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Ballia News: 11 वर्ष पहले के छेड़खानी के मामले में दोषी को सजा
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बलिया। 11 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायिक अधिकारी पुनीत गुप्ता की अदालत ने थाना कोतवाली में 2013 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त अंजनी सिंह निवासी हरपुर को दोषी पाया। इसके अलावा भादवि की धारा 506 में दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त संजय यादव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना उभांव पुलिस ने मऊ जनपद के मधुबन अहिरुपुर निवासी संजय यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 3 द्वारा किया जा रहा था। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त संजय यादव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना उभांव पुलिस ने मऊ जनपद के मधुबन अहिरुपुर निवासी संजय यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 3 द्वारा किया जा रहा था। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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