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Ballia News: अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
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बैरिया। दोकटी थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा दुर्घटना में पिता की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुत्र को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय, बलिया के आदेश पर दोकटी पुलिस ने अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू के शिवपुर निवासी कृष्ण कुमार चौधरी के अनुसार, उनके पिता रमेश चौधरी 16 अप्रैल 2024 को ई-रिक्शा से बैरिया से घर लौट रहे थे।
आरोप है कि ई-रिक्शा चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान ई-रिक्शा खपड़िया बाबा गेट से टकरा गया। हादसे में रमेश चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई।
कृष्ण कुमार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने दोकटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय, बलिया के आदेश पर दोकटी पुलिस ने अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू के शिवपुर निवासी कृष्ण कुमार चौधरी के अनुसार, उनके पिता रमेश चौधरी 16 अप्रैल 2024 को ई-रिक्शा से बैरिया से घर लौट रहे थे।
आरोप है कि ई-रिक्शा चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान ई-रिक्शा खपड़िया बाबा गेट से टकरा गया। हादसे में रमेश चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई।
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कृष्ण कुमार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने दोकटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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