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Ballia News: अदालत ने थानाध्यक्ष को लगाई फटकार

Tue, 13 Dec 2022 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Dec 2022 11:03 PM IST
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The court reprimanded the police station chief
बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामले गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व मंत्री समेत अन्य आरोपियों के न्यायालय में हाजिर नहीं होने और मामले में थानाध्यक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। शहर कोतवाली में दर्ज जनलेवा हमले के मामले में अभियुक्त पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, दीपक पांडेय, आशुतोष पांडेय, रत्नेश यादव, मनीष तिवारी, अविनाश सिंह के विरुद्ध पूर्व में चल रहे मुकदमे में धारा में 307/49 के तहत अतिरिक्त आरोप पर बहस चल रही है। न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने के लिए एनबीडब्ल्यू जारी किया था। सिर्फ अविनाश सिंह जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हुए। शेष अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। जमानतदारों को नोटिस जारी करने का भी आदेश हुआ है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का भी आदेश दिया गया है। अग्रिम तिथि 19 दिसंबर रखी गई है।
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