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Ballia News: आरोपी की रायफल का लाइसेंस निरस्त होगा
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बलिया। दुबहड़ थाना के शिवपुर व्यासी गांव में यथार्थ विक्रम सिंह उर्फ गोलू की हत्या के मामले में अभियुक्त बलजीत सिंह की रायफल का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके तहत डीएम से आरोपी लाइसेंस धारक को नोटिस जारी कर 20 मार्च तक जवाब मांगा है।
थानाध्यक्ष दुबहड़ द्वारा बीते 23 जनवरी को की आख्या में उल्लेख है कि थाना में दर्ज यदार्थ सिंह हत्या मामले में नामजद अभियुक्त लाईसेंस धारक बलजीत सिंह के विवेचना के अनुसार लाइसेंस के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है।
शस्त्र धारक/अभियुक्त जो वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। शस्त्र धारक के जल्द ही जमानत होने की संभावना है तथा शेष अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है। मौके पर हत्या को लेकर अभी भी मुकदमे से संबंधित वादिनी रिंकी सिंह व प्रतिवादी बलजीत सिंह के मध्य काफी तनाव व्याप्त है।
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शस्त्र थाना के मालखाने में जमा है। जमानत होने के उपरांत ही अभियुक्त बलजीत द्वारा अपना शस्त्र लेने का प्रयास किया जाएगा। बलजीत सिंह द्वारा भविष्य में शस्त्र लाइसेंस को दुरुपयोग करने की प्रबल संभावना है, जिस कारण से इनके द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने से इनकार नही किया जा सकता है।
एसओ की रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों ने सहमति दी है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही जारी है।
लाइसेंस धारक से बंदुक व लाइसेंस जमा करने व 20 मार्च को जवाब मांग गया है कि क्यों न लाइसेंस निरस्त किया जाए। थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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थानाध्यक्ष दुबहड़ द्वारा बीते 23 जनवरी को की आख्या में उल्लेख है कि थाना में दर्ज यदार्थ सिंह हत्या मामले में नामजद अभियुक्त लाईसेंस धारक बलजीत सिंह के विवेचना के अनुसार लाइसेंस के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है।
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शस्त्र धारक/अभियुक्त जो वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। शस्त्र धारक के जल्द ही जमानत होने की संभावना है तथा शेष अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है। मौके पर हत्या को लेकर अभी भी मुकदमे से संबंधित वादिनी रिंकी सिंह व प्रतिवादी बलजीत सिंह के मध्य काफी तनाव व्याप्त है।
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शस्त्र थाना के मालखाने में जमा है। जमानत होने के उपरांत ही अभियुक्त बलजीत द्वारा अपना शस्त्र लेने का प्रयास किया जाएगा। बलजीत सिंह द्वारा भविष्य में शस्त्र लाइसेंस को दुरुपयोग करने की प्रबल संभावना है, जिस कारण से इनके द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने से इनकार नही किया जा सकता है।
एसओ की रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों ने सहमति दी है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही जारी है।
लाइसेंस धारक से बंदुक व लाइसेंस जमा करने व 20 मार्च को जवाब मांग गया है कि क्यों न लाइसेंस निरस्त किया जाए। थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संवाद