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Ballia News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को आठ साल की सजा

Fri, 30 May 2025 12:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 12:41 AM IST
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The accused got eight years imprisonment under POCSO Act
बलिया। नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदलात ने अभियुक्त सतना बिंद निवासी लीलकर सिकंदरपुर को दोषी ठहराया। आठ साल की सजा सुनाई है।
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सिकंदरपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 25 जून 2017 को किशोरी रात में अपने छत पर सोई थी। अकेला पाकर अभियुक्त छत पर पहंुच गया। मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। परीक्षण के दौरान दोनों पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सजा सुनाई है। आठ साल की सजा के साथ ही बारह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद
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