{"_id":"589893e74f1c1b87523787af","slug":"suraksha-ke-ghere-me-colectrate","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुरक्षा घेरे में कलेक्ट्रेट परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुरक्षा घेरे में कलेक्ट्रेट परिसर
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
Updated Mon, 06 Feb 2017 08:49 PM IST
विज्ञापन
चुनाव
- फोटो : SELF
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जनपद की सात विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक होगा। नामांकन शांतिपूर्वक हो और आचार संहिता बनी रहे इसके मद्देनजर पूरा कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर सुरक्षा चाक चौबंद सुरक्षा घेरे में रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद राजू एनएस ने बताया कि नामांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।
चुनाव आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा। नामांकन के दौरान हथियार का प्रदर्शन हुआ तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी दलों से कहा कि नामांकन के दौरान आयोग के निर्देशों से प्रत्याशियों को भली-भांति अवगत करा दें।
नामांकन के दिन उम्मीदवार के साथ चल रहे लोगों के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। नामांकन के दिन जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रत्याशी को पूर्व में अनुमति लेना जरूरी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को सभी कालम भरने होंगे। इसमें यदि कोई उम्मीदवार सरकारी आवास का उपयोग करता रहा है तो उसे नोड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
चुनाव आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा। नामांकन के दौरान हथियार का प्रदर्शन हुआ तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी दलों से कहा कि नामांकन के दौरान आयोग के निर्देशों से प्रत्याशियों को भली-भांति अवगत करा दें।
विज्ञापन
नामांकन के दिन उम्मीदवार के साथ चल रहे लोगों के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। नामांकन के दिन जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रत्याशी को पूर्व में अनुमति लेना जरूरी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को सभी कालम भरने होंगे। इसमें यदि कोई उम्मीदवार सरकारी आवास का उपयोग करता रहा है तो उसे नोड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा।
विज्ञापन