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Ballia News: नाबालिग के लैंगिक उत्पीड़न में छह वर्ष की कैद

Fri, 09 Aug 2024 04:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 04:00 AM IST
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Six years imprisonment for sexual harassment of minor
बलिया। तीन वर्ष पहले चार वर्षीय किशोरी के लैंगिंक उत्पीड़न में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत ने 12 वर्ष से कम की किशोरी के साथ लैंगिक अपराध का दोष साबित होने पर दोषी को छह वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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2021 में थाना रेवती में भीम साहनी पुत्र उधारी साहनी निवासी दलछपरा पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 19 मार्च 2021 को उसकी चार वर्षीय पुत्री दरवाजे पर खेल रही थी। अचानक गायब हो गई। परिजन उसकी खोज करने लगे। देखा की भीम साहनी उसके साथ कुछ गलत कर रहा था। पूछने पर धकेल कर भाग गया। बालिका ने बताया कि दो रुपये का सिक्का देकर भीम अपने साथ ले गया था। उसके साथ गलत काम कर रहा था। अदालत ने पाॅक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए भीम को छह वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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