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Ballia News: अश्लील हरकत करने वाले को छह साल की सजा
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बलिया। किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की न्यायालय ने देवकी छपरा थाना बैरिया निवासी आरोपी विनयशंकर मिश्रा को दोषी पाया। उसे छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार के जुर्माने से भी दंडित किया। बैरिया थाना अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने लगभग दो साल पूर्व थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि आरोपी उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करता है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की थी। संवाद
न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
बैरिया। न्यायालय के आदेश पर ढाई माह बाद बैरिया थाने में दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। कहा कि 16 अप्रैल को रात एक बजे वह अपने मकान की छत पर आठ साल की पुत्री के साथ सो रही थी। पति खेत की रखवाली में डेरे पर सोए थे। पड़ोसी अचानक घर की चहारदीवारी कूदकर पीड़िता के पास आ गया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी भाग गया। घटना की सूचना थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को रजिस्ट्री की। इसके बाद न्यायालय में आवेदन किया। एसएचओ बैरिया राकेश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
बैरिया। न्यायालय के आदेश पर ढाई माह बाद बैरिया थाने में दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। कहा कि 16 अप्रैल को रात एक बजे वह अपने मकान की छत पर आठ साल की पुत्री के साथ सो रही थी। पति खेत की रखवाली में डेरे पर सोए थे। पड़ोसी अचानक घर की चहारदीवारी कूदकर पीड़िता के पास आ गया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी भाग गया। घटना की सूचना थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को रजिस्ट्री की। इसके बाद न्यायालय में आवेदन किया। एसएचओ बैरिया राकेश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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