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Ballia News: हत्या मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 21 Feb 2023 06:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Feb 2023 06:34 PM IST
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Seven years imprisonment in murder case
हत्या के मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा
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फेफना थाना क्षेत्र के मठिया में हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने हत्या मामले में अभियुक्त उपेंद्र सिंह को दोषी पाया। अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वादिनी पूनम राजभर पत्नी गुड्डू राजभर निवासी ग्राम मठिया थाना फेफना ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि छह मार्च 2022 को वादिनी के ससुर अपने घर पर मौजूद थे। पड़ोसी उपेंद्र सिंह के भांजा ने पत्थर चलाया, जो उसके ससुर लोचन राजभर पुत्र स्व. दरबारी के पैर में लग गया। ससुर अभी आरोपी राजन सिंह से पूछ रहे थे कि तुरंत उपेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह आकर ससुर के गले में पड़ा गमछा कस दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन के दौरान साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से संजीव कुमार सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष की तरफ से रवि पांडेय एडवोकेट की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपेंद्र सिंह के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। सात वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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