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Ballia News: बहला-फुसलाकर भगाने में सात वर्ष की कैद

Tue, 28 Mar 2023 10:25 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 10:25 PM IST
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Seven years imprisonment for seduction
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत में नाबालिग लड़की के साथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त गोविंद कुमार कुशवाहा को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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वादिनी मुकदमा ने थाना मनियर पर एफआईआर कराई थी कि 20 जनवरी 2018 को उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभियुक्त के खिलाफ थाना मनियर में मुकदमा पंजीकृत हुआ दौरान विवेचना अभियुक्त के खिलाफ अपहरण करने के साथ-साथ दुष्कर्म करने का भी मामला प्रकाश में आया।
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विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) व बचाव पक्ष के तरफ से गिरजा शंकर सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया। उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भोगना होगा।
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