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Ballia News: बिल जमा न करने वाले 12 लाख लोगों पर 948 करोड़ बकाया
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बलिया। बिजली निगम की तरफ से पहली बार बिल बकायेदारों का अधिभार (सरचार्ज) माफ किया जाएगा। बिल के मूलधन में अधिकतम 25 फीसदी छूट मिलेगी। इसके लिए एक दिसंबर से पंजीयन करना होगा। जिले में 120540 उपभोक्ताओं पर 948 करोड़ का बकाया है। वहीं, मार्च 2025 से अब तक 154655 उपभोक्ताओं पर 329. 48 करोड़ बकाया है।
ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना में इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए बकाएदार उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद विद्युत निगम की तरफ से चलाई जाने वाली योजना का लाभ मिलेगा। इस बार सरचार्ज माफ होने के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिले के चार खंडों में 4.25 लाख उपभोक्ता हैं। खंडवार बकायेदारों की सूची निगम की तरफ से तैयार कर ली गई है। उन्हें निर्धारित अवधि में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके लिए तीन चरण में पंजीयन होगा।
पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 व तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर मूल बिल में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी, किस्तों में भी भुगतान की सुविधा होगी। उपभोक्ता बिजली विभाग की वेबसाइट यूपीपीसीएल डॉट ओआरजी, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र पर पंजीयन कर सकते हैं। मीटर रीडर अथवा विभागीय कैश काउंटर पर भी पंजीयन करा सकते हैं।
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विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन इं. आरके सिंह ने कहा कि शासन की तरफ से बकाएदारों के लिए राहत भरी योजना चलाई जा रही है। इसके लिए बकाएदारों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें सरचार्ज के साथ मूलधन में भी छूट दी जा रही है। निगम का प्रयास है कि अधिक से अधिक बकाएदार उपभोक्ताओं को राहत दिया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बकाएदार किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़े। सीधा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
मिलेंगे तीन विकल्प : पहला विकल्प एकमुश्त राशि जमा करने का होगा। दूसरा 750 रुपये मासिक किस्त व तीसरा 500 रुपये मासिक किस्त का होगा। यह सुविधा 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लेने वालों को मिलेगी। निगम की बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीयन के बाद पूरा बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। इससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें छूट भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं डिफॉल्टर अवधि का अतिरिक्त भुगतान भी करना करना पड़ेगा।
मार्च से अब तक खंडवार बकायेदार
विद्युत वितरण खंड-- -- -उपभोक्ताओं की संख्या-- -- बकाया धनराशि (करोड़ में )
विद्युत वितरण खंड प्रथम-- -37 हजार-- -- -- -- -- -- -- -76
विद्युत वितरण खंड द्वितीय-- -34 हजार-- -- -- -- -- -- -- 1.40
विद्युत वितरण खंड तृतीय-- -- 50 हजार-- -- -- -- -- -- -77
विद्युत वितरण खंड चतुर्थ-- -- 35 हजार-- -- -- -- -- -- -- -71
कनेक्शन लेकर बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता
विद्युत वितरण खंड-- -- -उपभोक्ताओं की संख्या-- -- बकाया धनराशि (करोड़ में )
विद्युत वितरण खंड प्रथम-- -24 हजार-- -- -- -- -- -- -- -1.70
विद्युत वितरण खंड द्वितीय-- -30 हजार-- -- -- -- -- -- -- 2.76
विद्युत वितरण खंड तृतीय-- -- 29 हजार-- -- -- -- -- -- -167
विद्युत वितरण खंड चतुर्थ-- -- 42 हजार-- -- -- -- -- -- -- -134
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ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना में इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए बकाएदार उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये जमाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद विद्युत निगम की तरफ से चलाई जाने वाली योजना का लाभ मिलेगा। इस बार सरचार्ज माफ होने के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिले के चार खंडों में 4.25 लाख उपभोक्ता हैं। खंडवार बकायेदारों की सूची निगम की तरफ से तैयार कर ली गई है। उन्हें निर्धारित अवधि में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके लिए तीन चरण में पंजीयन होगा।
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पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 व तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर मूल बिल में 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी, किस्तों में भी भुगतान की सुविधा होगी। उपभोक्ता बिजली विभाग की वेबसाइट यूपीपीसीएल डॉट ओआरजी, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र पर पंजीयन कर सकते हैं। मीटर रीडर अथवा विभागीय कैश काउंटर पर भी पंजीयन करा सकते हैं।
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विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन इं. आरके सिंह ने कहा कि शासन की तरफ से बकाएदारों के लिए राहत भरी योजना चलाई जा रही है। इसके लिए बकाएदारों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें सरचार्ज के साथ मूलधन में भी छूट दी जा रही है। निगम का प्रयास है कि अधिक से अधिक बकाएदार उपभोक्ताओं को राहत दिया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बकाएदार किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़े। सीधा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
मिलेंगे तीन विकल्प : पहला विकल्प एकमुश्त राशि जमा करने का होगा। दूसरा 750 रुपये मासिक किस्त व तीसरा 500 रुपये मासिक किस्त का होगा। यह सुविधा 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लेने वालों को मिलेगी। निगम की बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीयन के बाद पूरा बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। इससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें छूट भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं डिफॉल्टर अवधि का अतिरिक्त भुगतान भी करना करना पड़ेगा।
मार्च से अब तक खंडवार बकायेदार
विद्युत वितरण खंड
विद्युत वितरण खंड प्रथम
विद्युत वितरण खंड द्वितीय
विद्युत वितरण खंड तृतीय
विद्युत वितरण खंड चतुर्थ
कनेक्शन लेकर बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता
विद्युत वितरण खंड
विद्युत वितरण खंड प्रथम
विद्युत वितरण खंड द्वितीय
विद्युत वितरण खंड तृतीय
विद्युत वितरण खंड चतुर्थ