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Ballia News: दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल की सजा

Fri, 28 Jun 2024 05:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2024 05:15 AM IST
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Rape accused sentenced to 25 years
बलिया। नाबालिग किशोरी को बहला कर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई है। तीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार डेढ़ साल पूर्व भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को आरोपी भगा ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने भीमपुरा थाना क्षेत्र के कीड़िहरापुर गांव निवासी गोलू उर्फ नित्यानंद पांडे पर मुकदमा दर्ज किया था। सेशंस ट्रायल के दौरान उभय पक्षों की दलीलों को सुनकर समस्त साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
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