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उर्वरक की 32 दुकानों पर छापा, 46 नमूने जांच को भेजे गए
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बलिया। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मंगलवार को एसडीएम व कृषि विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा उर्वरक की दुकानों पर आकस्मिक छापामारी की गई। उर्वरक की 32 दुकानों की जांच कर 46 नमूने जांच के लिए भेजे गए। इसको लेकर उर्वरक दुकानदारों में खलबली मची रही।
तहसील रसड़ा व बेल्थरा रोड में स्थित 13 उर्वरक की दुकानों पर उप जिलाधिकारी रसड़ा व बेल्थरा रोड के साथ जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार की ओर से छापामारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने उर्वरक की गुणवत्ता संदिग्ध होने पर कुल 40 नमूने लिए। तहसील बांसडीह एवं बैरिया में उप जिलाधिकारी के साथ अपर जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापामारी कर उर्वरक के चार नमूने लिए गए।
तहसील सदर तथा सिकंदरपुर में उप जिलाधिकारी के साथ जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रियानंदा द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई एवं उर्वरक के दो नमूने लिए गए। अधिकारियों की टीम ने कुल 32 उर्वरक व्यवसायियों की दुकानों पर छापामारी कर कुल 46 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीज और खाद की दुकानों पर छापामारी की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। बताया कि उर्वरक विक्रेताओं की ओर से पीओएस मशीन के माध्यम से नियमानुसार उर्वरक की बिक्री नहीं किए जाने व नकली खाद, बीज बेचे जाने पर उनके लाइसेंस को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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तहसील रसड़ा व बेल्थरा रोड में स्थित 13 उर्वरक की दुकानों पर उप जिलाधिकारी रसड़ा व बेल्थरा रोड के साथ जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार की ओर से छापामारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने उर्वरक की गुणवत्ता संदिग्ध होने पर कुल 40 नमूने लिए। तहसील बांसडीह एवं बैरिया में उप जिलाधिकारी के साथ अपर जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापामारी कर उर्वरक के चार नमूने लिए गए।
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तहसील सदर तथा सिकंदरपुर में उप जिलाधिकारी के साथ जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रियानंदा द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई एवं उर्वरक के दो नमूने लिए गए। अधिकारियों की टीम ने कुल 32 उर्वरक व्यवसायियों की दुकानों पर छापामारी कर कुल 46 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीज और खाद की दुकानों पर छापामारी की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। बताया कि उर्वरक विक्रेताओं की ओर से पीओएस मशीन के माध्यम से नियमानुसार उर्वरक की बिक्री नहीं किए जाने व नकली खाद, बीज बेचे जाने पर उनके लाइसेंस को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।