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Ballia News: छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोपी सिपाही बर्खास्त
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बलिया। दोकटी थाना क्षेत्र के लालगंज में कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी के आरोप में दोकटी थाना क्षेत्र की लालगंज चौकी पर तैनात प्रोबेशनर सिपाही पंकज गुप्ता को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। विभागीय संज्ञान और दर्ज प्राथमिकी में गंभीर आरोप सामने आने के बाद एसपी ने परिवीक्षा अवधि में ही कार्रवाई करते हुए उसे पदच्युत कर दिया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
पुलिस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 सितंबर को दोकटी थाने पर सूचना मिली थी कि लालगंज चौकी पर तैनात आरक्षी पंकज गुप्ता ने कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही एक बालिका के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने सिपाही पर रास्ता में रोक कर मोबाइल नंबर मांगने व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने 12 सितंबर को आरोपी आरक्षी के खिलाफ कार्रवाई की। बताया कि आरोपी अभी परिवीक्षा अवधि में सेवा दे रहा था। एसपी ने दंड एवं अपील नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पद से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के पीछे जनहित और विभागीय अनुशासन को प्रमुख आधार माना। विभाग की ओर से कहा गया कि पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बर्खास्तगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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विभाग की ओर से कहा गया कि पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बर्खास्तगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 11 सितंबर को दोकटी थाने पर सूचना मिली थी कि लालगंज चौकी पर तैनात आरक्षी पंकज गुप्ता ने कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही एक बालिका के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने सिपाही पर रास्ता में रोक कर मोबाइल नंबर मांगने व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने 12 सितंबर को आरोपी आरक्षी के खिलाफ कार्रवाई की। बताया कि आरोपी अभी परिवीक्षा अवधि में सेवा दे रहा था। एसपी ने दंड एवं अपील नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पद से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के पीछे जनहित और विभागीय अनुशासन को प्रमुख आधार माना। विभाग की ओर से कहा गया कि पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बर्खास्तगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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विभाग की ओर से कहा गया कि पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बर्खास्तगी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।