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प्रधान व सचिव समेत चार के खिलाफ एफआईआर का आदेश

Sat, 24 Oct 2020 07:05 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2020 07:05 PM IST
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Order of FIR against four including Principal and Secretary
नगरा। क्षेत्र के निकासी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में धांधली करने और अपात्र चहेतों में आवास बांटने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रधान, प्रधान के पति, ससुर व सचिव पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आवास में हेराफेरी के मामले में श्रीकांत सिंह के प्रार्थना पत्र पर दिया है। थाना क्षेत्र के निकासी निवासी श्रीकांत सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि प्रधान, प्रधान के पति, ससुर व सचिव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय सरकारी धनराशि का गबन कर लिया है। 2011 में आवास हेतु चयनित पात्र व्यक्तियों को आवासीय धनराशि की सुविधा न प्रदान कर अपात्र व्यक्तियों को गलत व गैर कानूनी तरीके से आवास मुहैया कराकर आवासीय धन का गबन कर लिया गया है। प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम न्यायालय ने आरोपित चारों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश नगरा पुलिस को दिया है।
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