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Ballia News: चंदौली के मेहनगर एसएचओ का वेतन रोकने का दिया आदेश
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बलिया। कचहरी से घर जा रहे अधिवक्ता को अपशब्द कहने और अपमानित करने के सात साल पुराने मामले में सीजेएम शैलेष पांडे की अदालत ने सुनवाई की। इसमें हल्दी के तत्कालीन एसओ विनीत मोहन पाठक पर अदालत की अवमानना करने पर वेतन का भुगतान अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन के लिए चंदौली एसपी एवं ट्रेज़री अधिकारी को आदेश की कॉपी भेजी गई है।
हल्दी के तत्कालीन थाना प्रभारी व वर्तमान में एसएचओ मेहनगर (चंदौली) के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं फरारी उद्घोषणा की कार्रवाई पहले से निर्गत है। यह पत्रावली 2018 से ही लंबित है। पत्रावली में मारपीट एवं गालीगलौज के मामले में एसएचओ के विरुद्ध तलबी आदेश तीन जून 2019 को जारी हुआ था। लेकिन तब से वह हाजिर नहीं हुए। जिस पर सख्ती करते हुए न्यायालय ने एसएचओ का वेतन रोकने का आदेश पारित किया है।
16 नवंबर 2018 को हल्दी थाने के करीब अधिवक्ता विजय शंकर उपाध्याय निवासी बबुआपुर संग दुर्व्यवहार का आरोप एसओ पर है। इसकी सूचना पीड़ित ने एसपी बलिया को दी थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का शरण ली।
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हल्दी के तत्कालीन थाना प्रभारी व वर्तमान में एसएचओ मेहनगर (चंदौली) के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं फरारी उद्घोषणा की कार्रवाई पहले से निर्गत है। यह पत्रावली 2018 से ही लंबित है। पत्रावली में मारपीट एवं गालीगलौज के मामले में एसएचओ के विरुद्ध तलबी आदेश तीन जून 2019 को जारी हुआ था। लेकिन तब से वह हाजिर नहीं हुए। जिस पर सख्ती करते हुए न्यायालय ने एसएचओ का वेतन रोकने का आदेश पारित किया है।
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16 नवंबर 2018 को हल्दी थाने के करीब अधिवक्ता विजय शंकर उपाध्याय निवासी बबुआपुर संग दुर्व्यवहार का आरोप एसओ पर है। इसकी सूचना पीड़ित ने एसपी बलिया को दी थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का शरण ली।
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