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बीएसए ने मान्यता प्रत्याहरित की कार्रवाई कर नजदीक के स्कूलों में दाखिला कराने का दिया आदेश

Fri, 05 Jul 2019 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2019 11:36 PM IST
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Om Prohibition of Primary School
नगरा। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बलिया ने डिहवा स्थित ओम प्राथमिक विद्यालय की मान्यता रद्द कर इस विद्यालय के छात्र-छात्राओं का नामांकन नजदीकी परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराने का आदेश एबीएसए को दिया है। बीएसए के आदेश का अनुपालन न करने पर याचिकाकर्ता उमेश पांडेय ने आला अफसरों का ध्यान आकर्षित किया है।
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क्षेत्र के नरहीं निवासी उमेश कुमार पांडेय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि आराजी नंबर 100 रकबा 0.405 हेक्टेयर में ओम प्राथमिक विद्यालय से इंटर मीडिएट कालेज तक संचालित है। जबकि फर्जी भूमि संबंधी अभिलेखों को संलग्न कर विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसए ने त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने जांच में शिकायत को सही पाया और अपनी आख्या बीएसए को भेज दी। बीएसए ने त्रिस्तरीय कमेटी की आख्या को सहायक शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल को भेज दिया और आख्या भेजने के बाद 28 जून को विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी लाल जी शर्मा ने बताया कि आदेश की कापी अभी मिली नहीं है। आदेश की कापी मंगवा कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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