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Ballia News: बिना मान्यता वाले छह विद्यालयों को नोटिस, स्कूल बंद करने के निर्देश
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बांसडीह रोड। दुबहड़ ब्लाॅक में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने अपनी टीम के साथ बिना मान्यता के चल रहे छह बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों को बंद कराने का नोटिस जारी किया है। इससे क्षेत्र ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों व संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कई बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों ने स्कूल के बाहर लगे स्कूल बोर्ड को हटा दिया है। कई में अंदर रूम में पढ़ाई संचालित हो रही है।
खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि भारतीय मठिया स्कूल यदुनंदन भारती श्रीपुर सलेमपुर, भृगु देवी पब्लिक स्कूल चकरी घघरौली, सरस्वती ज्ञान मंदिर व महाबीर पब्लिक स्कूल सेमरी, लाडो पब्लिक स्कूल घघरौली, आर्य भट्ट इंटरनेशनल स्कूल कुंवर जसाव को बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। विद्यालय को नोटिस देकर बंद करने को कहा गया है। नोटिस के बाद अगर कोई विद्यालय खुला पाया जाता है तो प्रतिदिन दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो एक लाख रुपए तक है। इसके बाद भी विद्यालय नहीं बंद होंगे तो विद्यालय प्रबंधक व संचालक के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन का निर्देश है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालय नहीं चलेंगे।
प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी बुलंद की आवाज : बांसडीह रोड। क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री समरजीत बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग को उन विद्यालयों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनकी मान्यता है ही नहीं। अगर मान्यता है भी तो उसी के अनुरूप विद्यालय चलाएं न की दुकान चलाएं। कई निजी विद्यालय कॉपी, किताब, जूता, मोजा, और ड्रेस भी बेचते हैं। यह मानक के विपरीत है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसकी मान्यता कक्षा एक से पांचवी, तक है, वह 10वीं और 12वीं तक विद्यालय चलाते हैं। अगर मानक के अनुरूप नहीं है तो विद्यालय बंद होने चाहिए। एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी का पाठ्यक्रम चलlते हैं तो उसकी मान्यता भी आपको बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा और सरकार के अनुसार मानक प्राइवेट विद्यालय पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें बंद करना चाहिए।
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खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि भारतीय मठिया स्कूल यदुनंदन भारती श्रीपुर सलेमपुर, भृगु देवी पब्लिक स्कूल चकरी घघरौली, सरस्वती ज्ञान मंदिर व महाबीर पब्लिक स्कूल सेमरी, लाडो पब्लिक स्कूल घघरौली, आर्य भट्ट इंटरनेशनल स्कूल कुंवर जसाव को बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। विद्यालय को नोटिस देकर बंद करने को कहा गया है। नोटिस के बाद अगर कोई विद्यालय खुला पाया जाता है तो प्रतिदिन दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो एक लाख रुपए तक है। इसके बाद भी विद्यालय नहीं बंद होंगे तो विद्यालय प्रबंधक व संचालक के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन का निर्देश है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालय नहीं चलेंगे।
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प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी बुलंद की आवाज : बांसडीह रोड। क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री समरजीत बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग को उन विद्यालयों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनकी मान्यता है ही नहीं। अगर मान्यता है भी तो उसी के अनुरूप विद्यालय चलाएं न की दुकान चलाएं। कई निजी विद्यालय कॉपी, किताब, जूता, मोजा, और ड्रेस भी बेचते हैं। यह मानक के विपरीत है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसकी मान्यता कक्षा एक से पांचवी, तक है, वह 10वीं और 12वीं तक विद्यालय चलाते हैं। अगर मानक के अनुरूप नहीं है तो विद्यालय बंद होने चाहिए। एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी का पाठ्यक्रम चलlते हैं तो उसकी मान्यता भी आपको बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा और सरकार के अनुसार मानक प्राइवेट विद्यालय पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें बंद करना चाहिए।
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