{"_id":"626988dcad40c17fd94001dd","slug":"many-schemes-for-scheduled-caste-people-ballia-news-vns650465410","type":"story","status":"publish","title_hn":"अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलिया। अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वत: रोजगार योजना) के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग एवं व्यवसाय संचालित करने के लिए 20 हजार से 15 लाख दिए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए अनुसूचित जाति के पात्र परिवार के पास 13.32 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि होने पर दो किस्तों में 98 हजार दिए जाएंगे। इसमें 10 हजार अनुदान और 88 हजार बिना ब्याज का ऋण होगा। इसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होगी। लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अंतर्गत धोबी एवं अनुसूचित जाति के पात्रों को 2.16 लाख तथा एक लाख रुपये देने का प्रावधान है। 10 हजार अनुदान और अन्य बिना ब्याज का ऋण होगा। सिलाई एवं टेलरिंग शॉप के लिए 20 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें 10 हजार अनुदान होगा।
युवा उद्यमियों को मिलेगी सहायता राशि
बलिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए युवा उद्यमियों को प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाना है। हाईस्कूल पास युवा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये एवं उद्योग के लिए 25 लाख रुपये ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। कुल प्रोजेक्ट धनराशि पर 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन (सब्सिडी) देय है। इच्छुक उद्यमी आवेदन आनलाइन साइट MSME.UP.GOV.IN पर 15 मई तक कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग एवं व्यवसाय संचालित करने के लिए 20 हजार से 15 लाख दिए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए अनुसूचित जाति के पात्र परिवार के पास 13.32 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि होने पर दो किस्तों में 98 हजार दिए जाएंगे। इसमें 10 हजार अनुदान और 88 हजार बिना ब्याज का ऋण होगा। इसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होगी। लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अंतर्गत धोबी एवं अनुसूचित जाति के पात्रों को 2.16 लाख तथा एक लाख रुपये देने का प्रावधान है। 10 हजार अनुदान और अन्य बिना ब्याज का ऋण होगा। सिलाई एवं टेलरिंग शॉप के लिए 20 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें 10 हजार अनुदान होगा।
विज्ञापन
युवा उद्यमियों को मिलेगी सहायता राशि
बलिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए युवा उद्यमियों को प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाना है। हाईस्कूल पास युवा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये एवं उद्योग के लिए 25 लाख रुपये ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। कुल प्रोजेक्ट धनराशि पर 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन (सब्सिडी) देय है। इच्छुक उद्यमी आवेदन आनलाइन साइट MSME.UP.GOV.IN पर 15 मई तक कर सकते हैं।
विज्ञापन