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Ballia News: आठ साल पहले हुई हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sat, 22 Mar 2025 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:00 AM IST
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Life imprisonment to the accused for murder committed eight years ago
बलिया। सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में आठ साल पहले लेन-देन के विवाद में संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (1) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर को दोषी करार दिया। उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
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अदालत ने आदेश में यह भी सजा दी है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त का कारावास दोषी को भुगतना होगा। वहीं, आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार हर्जाना की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। न्यायालय ने मामले में अभियुक्त जेपी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
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पंचायत के बाद जमीन पर गिरा कर तमंचा से मारी थी गोली

सहतवार थाना क्षेत्र के कुसौरी कला निवासी राम किशोर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून 2017 को शाम चार बजे अभियुक्त उसके घर आए। उसके लड़के संतोष को बुलाया और लेनदेन की बात को लेकर ऊंची आवाज में बात की। इसके बाद उनका लड़का संतोष, पंकज के साथ नौ बजे रात को घर से बाहर चला गया। ये लोग भी गए। जब कमलेश के घर गए तो फिर लेनदेन की बात शुरू हो गई। इसी पर सुदामा कुंवर ने ललकारा। पंचायत हुई। इसके बाद जमीन पर गिराकर कट्टा सटाकर गोली मार दी गई। इसी तहरीर के आधार पर तीन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक द्वारा तफ्तीश समाप्त कर पांच सितंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिया। जिसपर सीजे एम न्यायालय ने संज्ञान लिया और पत्रावली सेशंस कोर्ट में सुपर्द किया।
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कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी

सहतवार। थाना के उपनिरीक्षक सुधाकर ने हमराहियों के साथ न्यायालय के द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू का वांरटी सुनील राजभर निवासी बड़की खोरौली को घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इसके खिलाफ थाना में मारपीट व धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। उक्त मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इसके क्रम में पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। संवाद
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