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Ballia News: हत्या मामले में आजीवन कारावास
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बलिया। हल्दी थाना क्षेत्र में बरात में फोटो को लेकर हुए विवाद में हत्या मामले में सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
हल्दी थाना क्षेत्र के हांसनगर गांव में बरात में फोटो खींचने के दौरान हुए विवाद में आरोपी सूरज ने अपने चचेरे भाई विशाल साहनी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाई बादल साहनी की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सूरज साहनी को सात जून 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों रामायण साहनी पुत्र स्व. सुखराज साहनी, सरल साहनी पुत्र रामायण साहनी, पतरु साहनी पुत्र रामायण साहनी निवासी हांसनगर को हल्दी पुलिस ने दो दिन बाद गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने पैरवी की। सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपी सूरज साहनी को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडिता किया। वहीं, कृष्णा साहनी, सरल साहनी व रामायण साहनी को दोषमुक्त किया गया।
प्रेमिका के साथ जेल खा लिया था जहरीला बिस्किट
बलिया। हत्या के आरोप में जिला कारागार में बंद सूरज साहनी ने प्रेमिका के साथ जहरीला बिस्कुट खा लिया था।दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई थी। सूरज साहनी को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया था।
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हल्दी थाना क्षेत्र के हांसनगर गांव में बरात में फोटो खींचने के दौरान हुए विवाद में आरोपी सूरज ने अपने चचेरे भाई विशाल साहनी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भाई बादल साहनी की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सूरज साहनी को सात जून 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों आरोपियों रामायण साहनी पुत्र स्व. सुखराज साहनी, सरल साहनी पुत्र रामायण साहनी, पतरु साहनी पुत्र रामायण साहनी निवासी हांसनगर को हल्दी पुलिस ने दो दिन बाद गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने पैरवी की। सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपी सूरज साहनी को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडिता किया। वहीं, कृष्णा साहनी, सरल साहनी व रामायण साहनी को दोषमुक्त किया गया।
प्रेमिका के साथ जेल खा लिया था जहरीला बिस्किट
बलिया। हत्या के आरोप में जिला कारागार में बंद सूरज साहनी ने प्रेमिका के साथ जहरीला बिस्कुट खा लिया था।दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई थी। सूरज साहनी को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया था।