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Ballia News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 05 May 2026 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 11:18 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
बलिया। शिवपुर दियर नई बस्ती बयासी गांव में लगभग ढाई साल पूर्व यथार्थ विक्रम सिंह को गोली मार हत्या करने के मामले की अपर सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार के न्यायालय ने सुनवाई की। इसमें बलजीत सिंह को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी मामले में सर्वजीत सिंह समेत छह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया गया।
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दुबहड़ थाना क्षेत्र के शिवपुर नई बस्ती ब्यासी गांव में यथार्थ का अपने पट्टीदार नागेश्वर सिंह से जमीन व ईंट भट्ठे का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 25 अक्तूबर 2023 की देर शाम यथार्थ विक्रम सिंह के दरवाजे पर सात-आठ की संख्या में विपक्षी पहुंच गए। आरोप है कि वे यथार्थ विक्रम की मां से मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने यथार्थ विक्रम सिंह के सिर में गोली मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन-फानन में यथार्थ विक्रम को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया था। वाराणसी ले जाते समय यथार्थ विक्रम सिंह की मौत हो गई थी। रिंकी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपियों बलजीत सिंह, सर्वजीत सिंह, अमरजीत सिंह, शिवपुर दियर नई बस्ती, सूर्यभान पांडे, कौशल किशोर पांडे निवासी जनाड़ी, मनोज सिंह निवासी शिवपुर नई बस्ती एवं बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बिगही निवासी शेरा कुंवर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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