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Ballia News: नाबालिग को भगाने और छेड़खानी में आजीवन कारावास
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बलिया। अपर जनपद एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने अनुसूचित जाति जनजाति के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त संगम गुप्ता पुत्र स्व. प्रभुनाथ गुप्ता निवासी काजीपुरा थाना सिकंदरपुर को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
जुमार्ना न देने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था कि 11 फरवरी 2016 को पीड़िता 11वीं की छात्रा को संगम गुप्ता बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वह अनुसूचित जाति जनजाति की नाबालिग लड़की थी। मामले में थाना सिकंदरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने, अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया और उक्त सजा सुनाई।
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जुमार्ना न देने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था कि 11 फरवरी 2016 को पीड़िता 11वीं की छात्रा को संगम गुप्ता बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वह अनुसूचित जाति जनजाति की नाबालिग लड़की थी। मामले में थाना सिकंदरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ।
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विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने, अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया और उक्त सजा सुनाई।
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