फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Kidnapping and rape faces a sentence of ten years

अपहरण और दुष्कर्म में दस साल की सजा

Fri, 02 Oct 2015 12:06 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया Updated Fri, 02 Oct 2015 12:06 AM IST
विज्ञापन
Kidnapping and rape faces a sentence of ten years
किशोरी को घर से अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में दोष साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार सिंह की अदालत ने दीलिप वर्मा को 10 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की मां ने थाने में एक साल पहले रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

इसमें बताया था कि वह पांच जून 2014 को लड़के और बहू के साथ इलाज कराने जिला अस्पताल गई थी। इसी बीच बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के छोटकी सेरिया निवासी दिलीप वर्मा आया और उसने  किशोरी से उसकी मां के बारे में पूछा। किशोरी ने बताया कि उसकी मां जिला अस्पताल गई है।
विज्ञापन


उसके बाद आरोपी ने कहा कि चलो हम लोग भी जिला अस्पताल मां को देखने चलते हैं। आरोपी मेरी बेटी को घर से जिला मुख्यालय लाया और वहां से कलकत्ता लेकर चला गया। वहां बेटी के साथ तीन माह तक दुष्कर्म करता रहा। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रकरण में कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिलीप वर्मा के विरुद्ध दौरान विचारण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का न्यायिक परिशीलन करते हुए आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया तथा आरोपी के खिलाफ 10 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी हर्ष नारायण प्रसाद और बचाव पक्ष से अजय प्रसाद ने पैरवी की। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed