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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने में 10 वर्ष की कैद

Tue, 20 Sep 2022 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Sep 2022 10:45 PM IST
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Imprisonment for 10 years for raping on the pretext of marriage
बलिया। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गोविंद मोहन की अदालत ने गड़वार थाना क्षेत्र की किशोरी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 75000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा करने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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पीड़िता ने गड़वार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे घर अनिल पुत्र जीउत राम निवासी नागपुर गड़वार आता जाता रहता है। नाबालिक के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। स्थानीय अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों का परशीलन किया। अभियोजन की तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण मोहन तिवारी की बहस सुनने के बाद अनिल के खिलाफ दोष साबित पाते हुए सजा सुनाई।
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