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Ballia News: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाई तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
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बलिया। अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर किसी ने गंदगी फेंकी तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। उस पर नगर पालिका की ओर से 100 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, गंदगी फैलाने वाले रेस्टोरेंट और होटलों को चिह्नित कर शिकंजा कसने की गई तैयारी है।
होटल, रेस्टोरेंट के अलावा मैरिज लॉन, अस्पताल, रिहायशी भवनों को कार्रवाई की जद लाया जाएगा। गंदगी करने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका गंदगी फैलाने वाले होटल व रेस्टोरेंट का सर्वे सफाई नायकों से करा चुकी है। अब जुर्माना वसूलने की रेट लिस्ट नपा की ओर से जारी की गई है।
इसके तहत रिहायशी भवन में रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने वालों 1000 रुपये की वसूली होगी। शादी-विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर 5000 और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर दो हजार रुपये देने होंगे।
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पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई कारोबारी। इसको लेकर रेट का निर्धारण किया गया है।
- सुभाष कुमार, ईओ नगर पालिका।
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होटल, रेस्टोरेंट के अलावा मैरिज लॉन, अस्पताल, रिहायशी भवनों को कार्रवाई की जद लाया जाएगा। गंदगी करने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका गंदगी फैलाने वाले होटल व रेस्टोरेंट का सर्वे सफाई नायकों से करा चुकी है। अब जुर्माना वसूलने की रेट लिस्ट नपा की ओर से जारी की गई है।
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इसके तहत रिहायशी भवन में रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने वालों 1000 रुपये की वसूली होगी। शादी-विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर 5000 और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर दो हजार रुपये देने होंगे।
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पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई कारोबारी। इसको लेकर रेट का निर्धारण किया गया है।
- सुभाष कुमार, ईओ नगर पालिका।