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कोरोना में खोया है परिजन को तो करें आवेदन, मिलेंगे 50 हजार
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बलिया। कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 की आर्थिक मदद की जा रही है। अब तक कोविड पोर्टल पर दर्ज 234 मृतकों के परिजनों के लिए शासन की ओर से एक करोड़ 17 लाख रुपये का आवंटन हो चुका है। इनमें 69 मृतकों के परिजनों ने दावा किया, जिसके बाद ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खाते में धनराशि भी भेज दी गई है। शेष को जिला आपदा प्राधिकरण की ओर से फोन कर आवेदन देने की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा समस्त तहसीलों को सूची भेज कर लेखपालों व अमीनों के माध्यम से भी आवेदन यथाशीघ्र प्राप्त करने को निर्देशित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 पर दर्ज लोगों के अलावा और 65 आवेदन पत्र आए हैं, इनकी जांच कोविड-19 डेथ असरटेनिंग कमेटी कर रही है। जांच के बाद पात्र निकटतम परिजन को उनके खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से धनराशि भेज दी जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में कोविड-19 अहैतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है, जहां फार्म प्राप्त किया जा रहा है। यहां अब तक कुल 134 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।
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ये अभिलेख लगाने हैं जरूरी
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिन कोविड-19 मृतकों का विवरण कोविड पोेर्टल पर दर्ज नहीं है, उनके निकटतम परिजन को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उनको आवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मृतक का आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन, जिसमें कोविड-19 प्रमाणित हुआ है, का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, निकटतम परिजन के बैंक खाते का पासबुक एवं पासपोर्ट साइज का फोटो देना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद भी दी जा रही है। आवेदन सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए आपदा प्राधिकरण के कंट्रोल रूम नम्बर-05498220832 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 पर दर्ज लोगों के अलावा और 65 आवेदन पत्र आए हैं, इनकी जांच कोविड-19 डेथ असरटेनिंग कमेटी कर रही है। जांच के बाद पात्र निकटतम परिजन को उनके खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से धनराशि भेज दी जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में कोविड-19 अहैतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल का गठन किया गया है, जहां फार्म प्राप्त किया जा रहा है। यहां अब तक कुल 134 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है।
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ये अभिलेख लगाने हैं जरूरी
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिन कोविड-19 मृतकों का विवरण कोविड पोेर्टल पर दर्ज नहीं है, उनके निकटतम परिजन को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उनको आवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मृतक का आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन, जिसमें कोविड-19 प्रमाणित हुआ है, का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, निकटतम परिजन के बैंक खाते का पासबुक एवं पासपोर्ट साइज का फोटो देना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद भी दी जा रही है। आवेदन सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए आपदा प्राधिकरण के कंट्रोल रूम नम्बर-05498220832 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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