{"_id":"6016b3748ebc3e543912c13f","slug":"husband-life-imprisonment-in-case-of-wife-s-murder","type":"story","status":"publish","title_hn":"पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, वर्ष 2017 में बलिया में हुई थी घटना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, वर्ष 2017 में बलिया में हुई थी घटना
Sun, 31 Jan 2021 07:15 PM IST
स्वाधीन तिवारी
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Sun, 31 Jan 2021 07:15 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना के कुंडेसर निवासी धर्मराज पुत्र श्याम बिहारी के विरुद्ध न्यायालय एएसजे सप्तम बलिया द्वारा धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोष मुक्त कर दिया। धर्मराज ने वर्ष 2017 में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित ससुराल में ही पत्नी की हत्या की थी।
विज्ञापन
बताया जाता है कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी रूमी का विवाह गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के कुंडेसर ग्राम के धर्मराज से वर्ष 2011 में हुआ था। छह अगस्त 2017 को रूमी पति धर्मराज के साथ मायके आई थी। इसी दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी रूमी की मायके में ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
रूमी के पिता मोहनराम ने रसड़ा कोतवाली में धर्मराज के विरुद्ध तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर रसड़ा पुलिस ने धारा 498ए, 302, 504 व 506 में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश रणविजय सिंह के न्यायालय ने शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई तथा साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी धर्मराज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन