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Ballia News: चिकित्साधिकारी से मारपीट व अभद्रता पर चार वर्ष की सजा

Tue, 02 Sep 2025 01:02 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 01:02 AM IST
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Four years imprisonment for assaulting and misbehaving with a medical officer
बलिया। विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को दोषी शौकत अली को चार वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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मनियर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर व्यास कुमार के साथ अभद्रता व गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में मिली तहरीर पर पुलिस ने वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की पैरवी पर विशेष न्यायाधीश एसी /एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अभियुक्त शौकत अली को दोष सिद्ध पाते हुए चार वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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