फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Four murder convicts sentenced to ten years each

Ballia News: हत्या के चार दोषियों को दस-दस साल की सजा

Sat, 27 Sep 2025 06:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 06:48 PM IST
सार

बलिया में जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या मामले में चार परिजनों को दस-दस साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विज्ञापन
Four murder convicts sentenced to ten years each

विस्तार

बलिया। जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए प्रताड़ित व हत्या करने के मामले में दोषी मिले रिपुंजय वर्मा, सास, जेठ व जेठानी को दस-दस साल की सजा सुनाई। सभी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


बैरिया थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी श्रद्धालाल वर्मा की बेटी प्रतिमा की शादी वर्ष 2016 में उसी थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक निवासी रामगृही वर्मा के बेटे रिपुंजय वर्मा से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद दहेज के लिए ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि चार मई 2021 को उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रतिमा की मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पति, जेठ, सास व जेठानी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिला जज अनिल झा की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पति रिपुंजय, जेठ मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी व जेठानी प्रियंका को दस-दस साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed