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Ballia News: गैंगेस्टर एक्ट के चार दोषियों को तीन वर्ष साधारण कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा

Fri, 09 Dec 2022 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 10:45 PM IST
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Four convicts of gangster act were sentenced to three years simple imprisonment and five thousand fine
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई की। दोषी मिले चार लोगों को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया।
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वादी मुकदमा एसएचओ ने थाना पकड़ी में तहरीर दी थी कि क्षेत्र अंतर्गत एवं आसपास के अन्य साथी का एक संगठित गिरोह है। इसका गैंग लीडर बाबूलाल मुसहर है, जो अपने गिरोह के सदस्यों वीरेंद्र, पारस, कमलेश्वर के साथ मिलकर संगठित तरीके से आर्थिक भौतिकी एवं बुनियादी लाभ के लिए घरों में घुसकर चोरी आदि अपराध करते हैं। बाबूलाल स्वयं अपने गिरोह के सदस्य वीरेंद्र आदि के साथ मिलकर अपराध करता है। आरोपी बाबूलाल मुसहर पुत्र मक्खन मुसहर निवासी ईसारी सलेमपुर थाना नगरा, वीरेंद्र मुसहर पुत्र द्वारिका मुसहर निवासी रतसी मेहमापुर थाना पकड़ी, पारस मुसहर पुत्र हरी मुसहर निवासी पतनारी थाना उभाव, कमलेश पुत्र स्व. धनेश्वर मुसहर निवासी सासना थाना सादात जनपद गाजीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेज देखने और अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपियों पर दोष साबित पाते हुए सजा सुनाई।
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