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Ballia News: सौ क्विंटल तक गेहूं बेच सकेंगे किसान, नहीं होगा सत्यापन

Tue, 01 Apr 2025 01:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Apr 2025 01:08 AM IST
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Farmers will be able to sell up to 100 quintals of wheat, there will be no verification
पंदह। लक्ष्य के मुताबिक गेहूं खरीद के लिए शासन ने किसानों को इस बार बड़ी राहत दी है। गेहूं बेचने से पूर्व किसानों को अब भूमि का सत्यापन नहीं कराना होगा। बगैर सत्यापन के भी 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकेंगे। यही नहीं बटाईदार भी भूमिधर की सहमति पत्र के आधार पर गेहूं को क्रय केंद्रों पर बेच पाएंगे। शासन ने इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है।
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विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जारी क्रय नीति के तहत गेहूं खरीद के लिए सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में 15 क्रय केंद्र खोले गए हैं। जिसमें यूपीसीयू के चार, पीसीएफ के दो, बी पैक्स के चार और एफसीएस के 5 केंद्र शामिल हैं, जहां 15 जून तक 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद किया जाएगा। नई क्रय नीति के अनुसार किसान पंजीयन कराकर 100 क्विंटल तक गेहूं सीधे क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे। संवाद
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